प्रिय दोस्तों ,
कमीशन ऑफ़ रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट के आने के बाद सेंट्रल रेलवे को कितने समय में ट्रैन चलाने के लिए बादए हैं अगर तय समय सीमा में अगर रेलवे नही चलती हैं तो कमीशन ऑफ़ रेलवे सेफ्टी सेंट्रल रेलवे पर बाद प्रस्ततु करने का हक़ अपने अधीन रखती हैं क्या अगर किसी को इसे संदर्ब में कुछ पता हो तो कुछ बताये ???